करिश्मा कपूर के बच्चों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, संजय कपूर की संपत्तियों को सुरक्षित रखने का आदेश

30 अप्रैल 2026

करिश्मा कपूर के बच्चों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, संजय कपूर की संपत्तियों को सुरक्षित रखने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्तियों के विवाद में करिश्मा कपूर के बच्चों को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को इन संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने से रोकते हुए, मुकदमे के निपटारे तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्तियों के विवाद में करिश्मा कपूर के बच्चों को अंतरिम राहत दी है। ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में अंतरिम राहत दी है। प्रतीकात्मक तस्वीर

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में अंतरिम राहत दी है।

हाई कोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने से रोक दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर मुकदमे के लंबित रहने तक उनकी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए। करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर की वसीयत की प्रमाणिकता को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा कि वसीयत की असलियत अब ट्रायल का मामला है और इस बीच वसीयतकर्ता (संजय कपूर) की संपत्ति को सुरक्षित रखना जरूरी है।

न्यायमूर्ति ज्याेति सिंह की पीठ ने प्रिया कपूर को भारतीय कंपनियों की इक्विटी या शेयरहोल्डिंग को बेचने, ट्रांसफर करने, गिरवी रखने या बदलने से रोक दिया।

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अदालत ने कहा कि प्रिया कपूर को निजी सामान, कलाकृतियों वगैरह को बेचने से भी रोका जाता है, जिसके लिए भी उन्होंने सहमति दी थी।

Source: www.jagran.com

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The World Dispatch

Source: World News API