सरकार को बड़ा झटका: लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल, नहीं मिला दो-तिहाई बहुमत

17 अप्रैल 2026

सरकार को बड़ा झटका: लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल, नहीं मिला दो-तिहाई बहुमत

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका है। संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने से यह बिल गिर गया। इस बिल का उद्देश्य महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और परिसीमन में बदलाव करना था।

भारत सरकार के लिए यह एक बड़ी विधायी हार है। शुक्रवार को लोकसभा ने एक संविधान संशोधन बिल को खारिज कर दिया। इस बिल का मकसद संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तेजी से लागू करना था। संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा। यह देश की विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की लंबे समय से चर्चित नीति के लिए एक बड़ा झटका है। वोटिंग के दौरान, 298 सांसदों ने पक्ष में वोट दिया, जबकि 230 ने इसका विरोध किया। बिल पास होने के लिए जरूरी 352 वोटों से यह कम रह गया।

सरकार ने इस बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में तेजी लाने के प्रयास के रूप में पेश किया था। यह 2023 में पास हुआ एक ऐतिहासिक कानून था, जो महिलाओं के लिए एक-तिहाई कोटे को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाता है। हालांकि, उस कानून ने कोटे को भविष्य की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन अभ्यास से जोड़ दिया था। इससे इसका लागू होना कम से कम 2029 तक टल गया था। 17 अप्रैल को पेश किए गए संशोधन में इस समय-सीमा को दरकिनार करने का प्रस्ताव था। इसमें 2011 की जनगणना का उपयोग करके परिसीमन, यानी चुनावी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने की बात थी, जिससे लोकसभा की कुल सीटें भी बढ़ जातीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की थी और इसे राष्ट्रीय हित का मामला बताया था।

यह बिल एकजुट विपक्ष के कारण गिर गया, जिसने महिला आरक्षण को परिसीमन के विवादास्पद मुद्दे से जोड़ने का पुरजोर विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रीय दलों सहित विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लोकप्रिय कोटे को एक "बहाने" के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ताकि चुनावी नक्शे का राजनीतिक रूप से विवादित पुनर्गठन किया जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व गलत तरीके से कम हो जाएगा। इन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में अधिक सफलता पाई है। इसका फायदा अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों को मिलेगा, जहां सत्तारूढ़ दल की पकड़ मजबूत है।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल को "संविधान पर हमला" और एक "राष्ट्र-विरोधी कृत्य" बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका असली मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं, बल्कि भारत की संघीय चुनावी संरचना को बदलना था। इस भावना को विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी दोहराया। उन्होंने कहा था कि अगर महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग कर दिया जाए, तो वे इसे पास करने के लिए तैयार हैं। सरकार की इस हार को कुछ लोगों ने "लोकतंत्र की बड़ी जीत" के रूप में मनाया। उनके अनुसार, इसने देश के संघीय संतुलन को कमजोर करने की कोशिश को रोका है।

बिल के गिरने के बाद, सरकार ने घोषणा की कि वह इससे जुड़े दो और विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाएगी। ये हैं - परिसीमन विधेयक, 2026, और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026। सरकार ने स्वीकार किया कि तीनों एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महिलाओं को सशक्त बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर गंवाने का आरोप लगाया। अब महिला आरक्षण अधिनियम का भविष्य 2023 के कानून में निर्धारित मूल शर्तों से ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका लागू होना कई सालों तक संभव नहीं है। इसके लिए एक नई राष्ट्रीय जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन की जटिल राजनीतिक प्रक्रिया का इंतजार करना होगा।

Source: economictimes_indiatimes

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Source: World News API